नई दिल्ली: आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी समेत सभी सात दोषियों उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सोलंकी और उसके भतीजे पर 15-15 लाख का जुर्माना भी लगा है।
बता दें कि गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्व सांसद सोलंकी को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जेठवा के पिता ने हाईकोर्ट में अपील की। इसके बाद ये मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई जांच में सोलंकी और सात लोगों को अमित जेठवा की हत्या का दोषी पाया गया।
7 accused including former BJP MP Dinu Solanki sentenced to life imprisonment by Ahmedabad CBI Court in murder case of RTI activist Amit Jethwa who was shot dead outside the Gujarat High Court on July 20, 2010
— ANI (@ANI) July 11, 2019
अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को सोलंकी और सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद दीनू बोघा और सभी सातों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही सोलंकी और उसके भतीजे पर 15-15 लाख का जुर्माना भी लगा है।
आपको बता दें कि अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग के खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे। उसी दौरान 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।