नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या को एक बार फिर से कम करने का फैसला किया है यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे इसके साथ शादी में बैंड और डीजे पर भी रोक रहेगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बारात घर की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे, इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा, शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी, हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी।
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे, नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है, कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है।
राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।
दिल्ली में बढ़ा कोरोना संकट
यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में शादी समारोह को लेकर पहले ही नियम लागू कर दिए. क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 511 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं और दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है.