नई दिल्ली: Money Laundering: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
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Money Laundering: देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए
ED की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इससे पहले उनके बेटे हृषिकेश और पत्नी को भी संघीय जांच एजेंसी ने तलब किया था लेकिन उन्होंने भी गवाही देने से इनकार कर दिया।
देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप
NCP के नेता अनिल देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और उनके खिलाफ ED की कार्रवाई को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ED द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई और ED ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था. परमबीर सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रिश्वत (Money Laundering) लेने का आरोप लगाया था।
देशमुख को कई समन जारी
ED ने इससे पहले देशमुख को कई समन जारी कर बयान दर्ज करने को कहा था। हालांकि देशमुख ने कोविड-19 को लेकर संवेदनशील होने का हवाला देते हुए पेशी से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की पेशकश की थी। वकील घुमरे ने कहा था देशमुख को लगता है कि यह जांच उचित नहीं है इसलिए वह जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं जांच एजेंसी जो भी दस्तावेज चाहती है, उसे कम से कम हमें बताना तो चाहिए।