जनतंत्र डेस्क, नोएडा: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि अब वह फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होगी, बल्कि ऑपरेशनल क्रेडिटर होगी। अथॉरिटी की तरफ से जारी याचिका में कहा गया था कि नोएडा अथॉरिटी को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले से घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इससे उन मामलों का निपटान अब जल्दी होने की उम्मीद है जो पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में जा चुके हैं।
दरअसल, अभी तक नोएडा अथॉरिटी क्रेडिटर्स कमेटी का हिस्सा होती थी। लेकिनअब नोएडा अथॉरिटी ऑपरेशनल क्रेडिटर है, इसलिए वह दिवालिया प्रक्रिया से मिले पैसों पर पहला हक नहीं जता पाएगी। यानी अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का बकाया चुकाने के बाद अगर कुछ बचेगा तो ही नोएडा अथॉरिटी को मिलेगा।
सूत्रो के हवाले से माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से घर खरीदारों को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि दिवालिया प्रक्रिया में अब नोएडा अथॉरिटी का अब कोई वोटिंग राइट नहीं है। जिसके चलते उसे पैसे मिलने में देरी होगी या हो सकता है बकाया ना भी मिले। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी की कोशिश होगी कि कोई भी प्रोजेक्ट दिवालिया प्रक्रिया में ना जाए और वह समय से पूरा हो। इसका एक अच्छा परिणाम ये होगा कि घर खरीदारों को उनका घर समय से मिल जाएगा।