नई दिल्ली: Amendment Bill 2021: भारत की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को साफ़ करने वाला विधेयक संसद में पेश हो चूका है। गृह राज्यमंत्री जी.कृष्ण रेड्डी ने सोमवार को लोकसभा में दिल्ली में शासन संशोधन विधेयक-2021 को पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली के उप राज्यपाल की भूमिका और कुछ अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। माना जा रहा है कि विधेयक पास होने के बाद उप राज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि होगी।
Amendment Bill 2021: सरकारों के बीच टकराव
ऐसे में अब ये देखा जाएगा की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ना तय है। ध्यान देने की बात है की जनता द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार और केंद्र की ओर से नियुक्त होने वाले उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच लम्बे समय से टकराव चल रहा है।
टेढ़े रूप से शासन
आपको बता दें की केंद्र का कहना है कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य उपराज्यपाल की शक्तियों को साफ़ करना है। वहीं केजरीवाल सरकार इस संशोधन विधेयक को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। उसका कहना है कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद भाजपा अब उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली पर टेढ़े रूप से शासन करना चाहती है।
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कानून में संशोधन
हालांकि केंद्र सरकार ने विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उपराज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच मेलमिलाप के संबंध सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कई बार इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं।