नोएडा,ग्रेटर नोएडा, 25 दिसंबर 2025: नए साल के जश्न को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले के आबकारी विभाग ने शराब बिक्री और बार-रेस्टोरेंट संचालन के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शराब दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है, लेकिन सख्त नियमों का पालन अनिवार्य है।आबकारी विभाग के अनुसार, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सभी अधिकृत शराब दुकानें सामान्य दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खुली रहती हैं। हालांकि, त्योहारी मौकों जैसे क्रिसमस ईव (24 दिसंबर), क्रिसमस (25 दिसंबर), 30 दिसंबर और न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर) पर दुकानें एक घंटा अतिरिक्त खुली रहेंगी, यानी रात 11 बजे तक। यह सुविधा जश्न मनाने वालों के लिए राहत भरी है, लेकिन विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय से ज्यादा देर तक दुकानें खोलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
न्यू ईयर पार्टियों के लिए भी विशेष नियम लागू हैं। घरेलू या कमर्शियल पार्टियों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस लेना जरूरी है। प्राइवेट पार्टी के लिए लाइसेंस की फीस करीब 4000 रुपये है, जबकि कमर्शियल या सोसाइटी इवेंट्स के लिए यह ज्यादा हो सकती है। लाइसेंस ऑनलाइन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या गिरफ्तारी तक हो सकती है।जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल लाइसेंस आवेदनों में 20% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लोग कानूनी तरीके से जश्न मनाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए अधिकृत शराब ही खरीदें और सेवन करें, अवैध या नकली शराब से बचें।
नोएडा पुलिस ने भी न्यू ईयर ईव पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग, ड्रंकन ड्राइविंग या स्टंट पर सख्ती बरती जाएगी। सेक्शन 163 (पहले 144) लागू होने से कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे बड़े जमावड़े पर पाबंदी।ये गाइडलाइंस जश्न को सुरक्षित और कानूनी बनाने के लिए हैं, ताकि सभी खुशी-खुशी 2026 का स्वागत कर सकें। अगर आप पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो पहले लाइसेंस और नियमों की जांच कर लें।








