ईडी बनाम रांची पुलिस मामले को लेकर शुक्रवार झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ-बीएसएफ को ईडी की सुरक्षा देखने का निर्देश दिया है। रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। गृह सचिव और प्राइवेट respondent को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर ईडी ऑफिस में कुछ होता है तो जिम्मेवारी एसएसपी की होगी। वहीं 7 दिनों के अंदर राज्य सरकार को जवाब देना है। सीसीटीवी को प्रिजर्व करने के निर्देश भी दिया गया है।
बता दें कि 15 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर दिन भर गहमागहमी देखने को मिली। सुबह 6:00 बजे रांची पुलिस ने एक मामले की जांच के लिए ईडी के दफ्तर में दबिश दी थी। रांची एयरपोर्ट थाने में पेयजल स्वच्छता विभाग के क्लर्क संतोष कुमार के द्वारा ईडी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़ित संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनसे जबरन जुर्म कबूल कराने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि ईडी के अफसर प्रतीक और शुभम ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया.
हालांकि पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई। एक तरफ जहां भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। वहीं पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट का रूख किया गया। कोर्ट में रांची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की तो वहीं ईडी के अधिकारियों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी।
















