रावलपिंडी, 20 दिसंबर 2025: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने दोनों को 17-17 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अडियाला जेल में विशेष जज शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया, जहां इमरान खान पहले से बंद हैं। 
क्या है तोशाखाना-2 केस?
यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले कीमती राज्य उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन उपहारों (महंगे घड़ियां, हीरे और सोने के ज्वेलरी सेट सहित) को तोशाखाना (राज्य उपहार भंडार) में जमा नहीं किया या उनकी कीमत कम बताकर सस्ते में खरीदा और फिर बाजार में बेचकर व्यक्तिगत लाभ कमाया। खास तौर पर एक लग्जरी बुल्गारी ज्वेलरी सेट का जिक्र है, जिसकी असली कीमत करोड़ों में थी लेकिन कम मूल्यांकन कराया गया।यह केस जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था। इससे पहले तोशाखाना-1 केस में भी इमरान और बुशरा को सजा मिली थी, जो बाद में अपील पर निलंबित हो गई।
सजा का विवरण
- दोनों को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कठोर सजा।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा।
- कुल मिलाकर 17 साल की कैद।
- दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (लगभग 1 करोड़ 64 लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
- अदालत ने फैसले में इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखकर “उदारता” दिखाई और कम सजा दी।
PTI और इमरान की प्रतिक्रिया
इमरान खान के वकीलों ने कहा कि फैसला बिना बचाव पक्ष की पूरी सुनवाई के सुनाया गया और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। PTI ने इसे “कंगारू कोर्ट” करार दिया और कहा कि इमरान की बहन अलीमा खान सहित परिवार को जेल में प्रवेश नहीं दिया गया। पार्टी का आरोप है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है।इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उन पर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं।
वे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हैं।यह फैसला पाकिस्तान की राजनीति में नया तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि PTI समर्थक पहले से ही इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं।








