NGT के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है 50 हजार वहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त
नई दिल्ली– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश पर गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। NGT ने 10 साल पुराने डीजल परिवहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के 50 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। जिसके बाद 50 हजार वाहन सड़क से नियमित समय अंतराल के बाद सड़क से हटने शुरु हो जाएंगे।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार आए दिन कदम उठा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 4 नवंबर से 15 नवंबर तक odd-even लागू होगा।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया इसमें दूसरे राज्यों की सभी गड़ियां भी इस दायरे में आंएगी। वहीं, दो पहिया वाहनों को छूट मिलेगी odd-even के दौरान किसी रोगी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी स्थान से अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने वाले एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा वाहन को रोका नहीं जाएगा।
वहीं मंगलवार को प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप भी लागू किया गया है। इस प्लान के तहत दिल्ली एनसीआर में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी जिसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी।
दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टे भी वहीं चलाए जाएंगे जो जिग-जैग तकनीक का अपना चुके होंगे।प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी के अनुसार स्टोन क्रसर,सीमेंट मिक्सर जैसे धूल मिट्टी बढ़ाने वाली जगहों पर प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पुख्त़ा इंतजाम किए जाएंगे। ताकि इस कारण हवाओं में धूल मिट्टी से प्रदूषण ना फैले।