Lockdown 3.0 : जानिए कहाँ कितनी मिलेगी छूट, गृहमंत्रालय की एडवाइज़री
लॉकडाउन 2.0 की अवधि 3 मई को खत्म होने वाली थी. इससे पहले ही मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा।
Lockdown 3.0 देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन की अवधी को बढ़ा दिया गया है। बतादें कि, लॉकडाउन 3.0 को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है जो 4 मई से लागू होगी। गृह मंत्रालय ने लिखित रूप से लॉकडाउन 3.0 के आदेश जारी किये हैं
MHA issues order to further extend #lockdown for 2 weeks beyond 04.05.2020, to fight #Covid_19.
New guidelines have permitted considerable relaxations in #Lockdown3 restrictions, within the districts falling in the Green and Orange Zones. pic.twitter.com/hkp6NHaCjq— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 1, 2020
अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3.0 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है
#Lockdown3 guidelines (contd…)#lockdownextension #IndiaFightsCOVID19 pic.twitter.com/5JyPm1RAtm
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 1, 2020
Lockdown के ये हैं बदलाव
. हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.
. टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी
. किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी.
. मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
. देश में कुछ सेक्टर ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी बंद रहेंगे.
. स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्त्रां भी बंद रहेंगे.
. 65 साल से उम्र के लोगों को बाहर निकलने पर रोक है.
. 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर अब भी रोक है.
. गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.
. रेड जोन में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और बसों पर रोक जारी रहेगी.
‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ चलाए जाने का ऐलान
रेल मंत्रालय ने बताया कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाने के लिए एक मई मजदूर दिवस से ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ चलाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. इनमें लिंगमपल्ली से हटिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ और कोटा से हटिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी .
ई-कॉमर्स और बसें चलाने की छूट , आधे कर्मचारी करेंगे काम
Coronavirus के मरीज 35 हजार पार करने के बाद सरकार ने बड़ा ऐहतियातन यह कदम उठाया है. Lockdown 3.0 की अवधि 14 दिन बढ़ा दी गई है. हालांकि, इसमें Green zone वाले जिलों को छूट दी गई है. लेकिन Orange और Red zone वाले जिलों में सख्ती रहेगी. मोदी सरकार ने इस बार लॉकडाउन में कुछ छूट दी है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है. बता दें कि , ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे .
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से की थी चर्चा
गौरतलब है कि , प्रधानमंत्री ने शुक्रवार सम्बंधित को ही मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है। Green जोन में 319 और Orange जोन में 284 जिले हैं जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद सहित बड़े और चिन्हित कुल 130 जिले रेड जोन में हैं।
जिन चिन्हित जिलों की स्थिति ज्यादा खराब है उन्हें रेड जोन में रखा गया है जहां कोई भी छूट नहीं मिलेगी वहीं ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में सशर्त छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आदेश जारी किया.. ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलेंगी. बस में क्षमता से आधी सवारी को ले जाने की अनुमति होगी. ऑरेंज जोन में टैक्सी ड्राइवर के साथ एक यात्री को मंजूरी दी गई है.