New Delhi Stampede Case : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ मामले में आज बुधवार, 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस भगदड़ में कुल 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साथ ही लगबग 30 से ज्यादा घायल लोगों की खबर थी। कोर्ट ने भगदड़ मामले पर भारतीय रेलवे से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इसी के साथ रेलवे एक्ट को भी लागू करने की अनुमति दी गई है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
HC ने मांगा रेलवे से जवाब
याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि “रेलवे नियमों के मुताबिक स्टेशन और रेलवे कोच में भीड़भाड़ रोकने की नियमों को लागू किया जाए। यह नागरिकों के जीवन के बारे में है। रेलवे अधिनियम की धारा 57 पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। भारतीय रेलवे के पास स्टेशन पर कितने लोग हैं, यह आंकलन करने की भारतीय रेलवे के पास कोई तकनीक नहीं है।”
अदालत ने दिए निर्देश
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। बेंच ने अधिकारियों से कहा कि “वह अपने हलफनामें में इस तरह की भगदड़ से बचने के उपायों का ब्योरा दें। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि “याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों की जांच रेलवे बोर्ड में की जानी चाहिए।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “इस मामले को विरोधात्मक तरीके से नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि रेलवे निश्चित रूप से मुद्दों पर गौर करेगा। केंद्र ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मुआवजे से जनहानि की भरपाई नहीं हो सकती है।”






 
  
  
  
  
 



 
                                









 
			




































































 
			
 
                                








 
							
 
  
  
 