नोएडा : दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अपना निजी वाहन है तो यह खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, 15 अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है और ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 16 अप्रैल से कार्रवाई होगी। ऐसे में जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, वे ऑनलाइन आवेदन कर नंबर प्लेट बुक करा लें।
Noida Metro: Delhi से जेवर एयरपोर्ट के बीच जल्द दौड़ेगी फास्ट मेट्रो ट्रेन
देना होगा जुर्माना
अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ हापुड़ में रहते हैं तो अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए बृहस्पतिवार को हर हाल में आवेदन कर दें। वरना इसके लिए आपको 5500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज (MoRTH) ने सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट को लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसके लिए अंतिम तारीख 15 अप्रैल तय कर दी गई है।
बुक कर सकते हैं नंबर प्लेट
यहां पर बता दें कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पंजीकृत सात लाख 55 हजार वाहनों में से बुधवार तक तीन लाख 78 हजार 500 वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट लग सकी है। ऐसे में अभी करीब चार लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट लगाई जानी बाकी है। नंबरप्लेट लगवाने का अंतिम दिन बृहस्पतिवार है। 16 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट लगे वाहनों के खिलाफ सख्ती होगी। वेबसाइट पर हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट बुक कराने की सुविधा है। लोग नंबरप्लेट के लिए होम डिलीवरी की सुविधा का विकल्प भी चुन सकते हैं।
एआरटीओ ने दी जानकारी
गौतमबुद्धनगर के एआरटीओ प्रशासन एके पांडे ने बताया कि सरकार के आदेश के मुताबिक 15 अप्रैल तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट लग जानी है। 16 अप्रैल से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट नहीं लगी है वे ऑनलाइन आवेदन कर नंबरप्लेट बुक करा लें।
जान लें ये बातें
- टू-व्हीलर वाहनों के लिए HSRP की कीमत 400 रुपये और फोर-व्हीलर के लिए लगभग 1100 रुपये तक हो सकती है।
- दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश में HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है।
- गौतमबुद्ध नगर में 7.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से केवल 1.60 लाख वाहनों ने ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाई है।गौतमबुद्ध नगर के ट्रांसपोर्ट अधिकारी की मानें तो सरकार ने हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जिले में 15 अप्रैल, 2021 अंतिम तिथि घोषित की है। इसके बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- एचएसआरपी लेने के लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। नए वाहन डीलर-फिटेड हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के साथ आ रहे हैं।
- एके पांडे ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक वाहन मालिक को 15 अप्रैल या इससे पहले अपने वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
- 15 अप्रैल के बाद जिन वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उन्हें 5000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा।