नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं है।
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मुआवजा देना संभव नहीं
केंद्र ने कहा कि कोविड-19 के पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है।और राज्य पहले ही आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर कोविड संक्रमण से मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपये का मुवावजा राज्य सरकार देती है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पूरा पैसा इस पर ही खर्च हो जाएगा
राज्य आपदा कोष
सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। केंद्र ने कहा कि अगर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा।