नई दिल्ली : Sushant Case : साल 2020 में बॉलीबुड कि जानी मानी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह गये। हस्ते मुस्कुराते सुशांत का अचनाक चले जाना उनके परिवार के साथ – साथ उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सुशांत बेहद ही मेहनती और शांत स्वाभाव के व्यक्ति थे। सुशांत ने कभी रुकना नहीं सीखा था वे आसमानों की उचाईयों को छूना चाहते थे लेकिन किसे पता था आसमानों की उचाई को छूने वाले सुशांत एक दिन सबको छोड़ कर आसमान से भी दूर चले जायेगे।
Sushant Case : सुशांत के परिवार ने सीबीआई जाँच की मांग कि
बता दें, सुशांत की मौत सुसाइड बताई जा रही थी लेकिन जब सुशांत के परिवार ने सीबीआई जाँच की मांग कि, तो सीबीआई ने इससे मर्डर करार कर दिया था। आपको ये जान के हैरानी होगी की सुशांत कि मौत की ज़िम्मेदार उनकी गिर्ल्फ्रैंड रिया चक्रवर्ती को बताया गया था। रिया से पूछताछ करने पर इंडस्ट्री के कई सेलेब्स के चेहरे से अच्छाई का नकाब उतर गया था। पूछताछ के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के ड्रग गैंग का भी खुलासा हुआ था, जिसमें कई दिग्गज सितारों के नाम सामने आये। तो वही रिया चक्रवर्ती के साथ – साथ सुशांत के पुराने फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को भी ड्रग मामले में 28 मई को हैदराबाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था।
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दरसल ,सुशांत की मौत के बाद, एनसीबी ने कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के सेवन पर जांच शुरू की थी। इस मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बॉलीवुड के कई सेलेब्स को गिरफ्तार किया था लेकिन अब उनमें से ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं। तो वहीं सिद्धार्थ अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में है। पिठानी ने कई बार अलग -अलग आधारों पर जमानत का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये याचिका ख़ारिज कर दी थी।
Sushant Case : शादी के बाद पुलिस को फिर से आत्मसमर्पण
हालाकि कोर्ट ने सिद्धार्थ को 26 जून को होने वाली उनकी शादी के लिए पैरोल दी थी। जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने शादी के बाद पुलिस को फिर से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। एनसीबी ने कहा था कि सिद्धार्थ को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 27-A के तहत राजपूत को नशीले पदार्थ प्राप्त करने में मदद देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो अवैध यातायात के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने से संबंधित है।
लेकिन इस बार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका खारिज करते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने कहा कि उन्हें उनकी याचिका में जमानत देने के लिए तथ्य नहीं मिले हैं। यह पहली बार नहीं है जब सिद्धार्थ पिठानी की जमानत अर्जी खारिज हुई हो। इससे पहले भी एक बार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है।
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