रश्मि सिंह|PM Modi Election Ban Hearing: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने पीएम मोदी पर लगे 6 साल के प्रतिबंध वाले याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में पीएम मोदी पर आरोप लगा है कि वह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे है। इसको लेकर वकील आनंद एक जोंधले ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आनंद एक जोंधले ने पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका को लेकर आज यानी 29 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
आपको बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए प्रतिबंध करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सचिन दत्ता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि, “याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकती है।”
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव की इस दलील पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता ने जो बातें कही है उस पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि, हम इस पर कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा मौजूदा रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि उल्लंघन हुआ है। इस पर चुनाव आयोग फैसला करेगा।
चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि आयोग के पास इस तरह के मामले रोज आते है और उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। पूरी सुवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।