नई दिल्ली: Bombay high court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दर्ज किए गए मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया था। ये सारा विवाद साल 2020 में शुरू हुआ जिसे अब कंगना किसी भी हाल में खत्म करना चाहती हैं, पर जावेद अख्तर ऐसा नहीं चाहते।
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Bombay high court: आदेश को रद्द करने की मांग की
कंगना ने सेक्शन 482 सीआरपी के तरह अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें पुलिस को जावेद की शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए थे। जावेद ने कंगना के खिलाफ 2020 के नवंबर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी।
मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ
यह मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ था। जब कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर के खिलाफ बयान दिया था। जवाद अख्तर इस तरह के बयान से भड़क गए और उन्होंने कंगना पर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस दर्ज कर दिया। इसी केस में मजिस्ट्रेट ने 1 मार्च को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जहां 25 मार्च को कंगना को जमानत मिल गई थी।
कंगना की थलाइवी रिलीज होने वाली है
वर्कफ्रंट की बात करें तो 10 सितंबर को कंगना की थलाइवी रिलीज होने वाली है। जिसे लेकर कंगना काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी इसके बाद इसे दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। नेटफिलक्स और अमेजन प्राइम दोनों ही प्लेटफॉर्म पर इसे देखा जा सकेगा।
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