जनतंत्र डेस्क, कानपुर: कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक नाबालिग के साथ मर्सिडीज कार में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि इस कुकर्म में 5 आरोपियों कि पहचान कर ली गई है। जिसमें से 3 नाबालिग हैं और दो वयस्क हैं। इसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है।
खबर है कि इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में एक विधायक का बेटा है, दूसरा राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा है।
वहीं, पुलिस का दावा है कि AIMIM MLA के बेटे के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ सबूत मिले हैं। साथ ही कहा है कि इस केस में गृहमंत्री का पोता शामिल नहीं है। मर्सिडीज बेंज कार उस चेयरमैन की है जो टीआरएस लीडर भी हैं।
विधायक के परिवार का दावा
इधर, विधायक के परिवार ने दावा किया कि उनका बेटा कार से उतर गया था. वह पब से निकलने के बाद जुबली हिल्स के कैफे में एक घंटे से अधिक समय तक वहीं था। इसके बाद उसका भाई उसे वहां से ले गया। वारदात के समय वह आरोपियों के साथ कार में नहीं था। क्योंकि उसके चाचा अमेरिका जा रहे थे जिस कारण वह वहां से चला गया।
नाबालिग के पिता का बयान
पीड़िता के पिता ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराई और कहा में कहा कि 28 मई को उनकी बड़ी बेटी एक पार्टी में गई थी। दरअसल एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब, रोड नंबर 36, जुबली हिल्स में उनकी बेटी के दोस्त सूरज और हादी ने पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उसे बुलाया गया था।
साथ ही उनका कहना है कि शाम करीब साढ़े पांच बजे लाल रंग की मर्सिडीज कार में कुछ लोगों ने मेरी बेटी को पब से निकाला। कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। तब से मेरी बेटी सदमे में है।
पुलिस ने लिया एक्शन
बता दें कि शुरुआती जानकारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354,323 IPC, 9,10 POCSO ACT 2012 के तहत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 17 वर्षीय पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी 376 की धारा को भी जोड़ दिया है। पुलिस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है।