Anna University Case News Update : तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी रेप मामले में कोर्ट ने अपना फैसला, सोमवार 2 जून को सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 90, 000 का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल साल 2024 को दिसंबर में यूनिवर्सिटी मामले में 19 साल की छात्रा के साथ रेप किया। ज्ञानशेखरन उसी कैंपस में बिरयानी बेचने का कान करता था। सुनवाई के बाद जज राजलक्ष्मी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा का ऐलान किया।
आरोपी को मिली 30 साल की सजा
अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में चेन्नई महिला अदालत द्वारा आरोपी ए ज्ञानसेकरन को कम से कम 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाए जाने पर आरोपी वकील बीआर जयप्रकाश नारायणन कहा कि, “अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में ज्ञानसेकरन को सभी 11 धाराओं में आरोपी पाया है। फैसला पिछले हफ्ते सुनाया गया था, और सजा का विवरण आज दिया गया है। उन्हें बिना किसी छूट के 30 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 90,000, जो पीड़ित को जाएगा। हमारे लिए बेहतर अपील करने का मौका है, अदालत से दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद, हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।”
कैंपस में बिरयानी बेचता था आरोपी
बता दें कि 37 साल का ज्ञानशेखरन अन्ना यूनिवर्सिटी में बिरयानी बेचने का काम किया करता था। जिसके बाद यहां ज्ञानशेखरन आ जाता है। यहां उसने छात्रा के मित्र के साथ मारपीट करता है। इसके बाद छात्रा के साथ रेप किया गया। घटना के बाद कोट्टूरपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मुस्तैदी से जांच पड़ताल की। पुलिस ने आरोपी ज्ञानशेखरन को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वह बिरयानी बेचने का काम करता था।