Asaram Bail News: गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 27 जून को आसाराम को 2013 के रेप केस में बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि रेप केस मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी जमानत को तीन महीने से बढ़ा दिया। कोर्ट ने आसाराम को 28 मार्च को जमानत दी थी। यह अवधी 30 जून को समाप्त हो रही थी।
आसाराम की बढ़ाई गई जमानत
दरअसल आसाराम इस समय 86 साल के हो चुके हैं। जिसके कारण उन्हें बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थय संबंधी समास्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से कोर्ट ने उसे जमानत दी थी। जमानत अवधि इसलिए बढ़ायी गयी है ताकि उसका वकील याचिका में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सके। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।
आसाराम के वकील ने मांगी मोहलत
आसाराम के वकील ने दस्तावेज जमा करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। साथ ही उन्होंने कोर्ट के सामने दावा किया था कि “अदालत के 28 मार्च को अस्थायी जमानत दिए जाने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश मिलने की प्रक्रिया के कारण 10 दिन बर्बाद हो गए थे। जिसके बाद आसाराम को 7 अप्रैल को रिहा किया गया था।” उन्होंने कहा कि “इसलिए मैं दो दिन का समय देने का अनुरोध करता हूं ताकि अगर सोमवार को मामले पर सुनवाई होती है, तो मैं दस्तावेज रिकॉर्ड पर रख सकूं और वे (प्रतिवादी) भी इसे सत्यापित कर सकें।”
अदालत ने जमानत बढ़ाते हुए कहा कि “मामले के विशिष्ट तथ्यों, विशेषकर नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, हम अस्थायी जमानत को सात जुलाई तक बढ़ा रहे हैं।”
2023 में आसाराम को मिली थी सजा
बता दें कि हाई कोर्ट ने 28 मार्च को आसाराम को तीन महीने के लिए अस्थायी जमानत दी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। गांधीनगर में एक अदालत ने जनवरी 2023 में आसाराम को रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी थी। आसाराम को 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक, सूरत की रहने वाली एक महिला अनुयायी के साथ 2001 से 2006 के बीच कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था।