कोर्ट ने जमानत रद्द न करते हुये,तेजस्वी को सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की नसीहत दी है
IRCTC Case: आईआरसीटी घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत निरस्त करने की सीबीआई की मांग पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसके दौरान तेजस्वी यादव के वकीलों ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के खिलाफ सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं जबाव में सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी को फटकारते हुए कहा, कि अपने बयानों को सार्वजनिक करते हुये सावधानी बर्तें और कोर्ट ने पाया कि जमानत निरस्त करने का कोई खास आधार नहीं हैं। बता दें, 28 सितंबर को कोर्ट के द्वारा तेजस्वी को सीबीआई की अर्जी का जवाब दाखिल करने की मोहलत दी थी। इसके साथ ही 18 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की पेशी तय की थी।
सीबीआई ने कोर्ट से तेजस्वी यादव की जमानत रद्द के लिये की मांग
IRCTC Case: बता दें सूत्रों के अनुसार, इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है, कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकी दी थी, इस तरह उन्होंने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी, इसलिए उनकी जमानत निरस्त की जाए।