नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपों का सामना कर रहे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजा रतुल पुरी को शनिवार को ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहाँ अधिकारियों ने उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा, लेकिन वो बिना किसी सुचना के वहां से चलते बने। रतुल पुरी ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने रतुल पुरी को बड़ी राहत देते हुए ईडी से उन्हें 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें शाम पांच बजे तक ईडी के समझ पूछताछ के लिए पेश होने के लिए भी कहा है।
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में, अप्रैल में रतुल पुरी ईडी के सामने पेश हुए थे। मनी लॉन्डरिंग मामले में जांच का सामना कर रहे रतुल पूरी पर जांच में सहयोग न किये जाने का भी आरोप है। इस मामले में ED उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में थी और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शनिवार को वो ED दफ्तर पहुंचे जरुर, लेकिन चकमा देकर वहां से फरार हो गए। माना जा रहा है कि संभावित गिरफ़्तारी की डर से वो वहां से फरार हो गए।
संभावित गिरफ़्तारी से बचने के लिए रतुल पुरी ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए ईडी से उन्हें 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें शाम पांच बजे तक ईडी के समझ पूछताछ के लिए पेश होने के लिए भी कहा है।