नई दिल्ली : मनी लॉन्डरिंग मामले में 3 सितम्बर को ED द्वारा गिरफ्तार किये कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की हिरासत अवधि खत्म हो जाने के बाद आज उन्हें राउज़ एवेन्यू ज़िला अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए ED की हिरासत में भेज दिया। डीके शिवकुमार ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया।
डीके शिवकुमार को अदालत में पेश किये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि शिवकुमार की कई संपत्तियां बेनामी हैं और 317 बैंक खातों के जरिये धन शोधन किया गया। ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, शोधित धन 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है ।
ED ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन तक और बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिनसे आरोपी शिवकुमार को रूबरू कराने की जरूरत है। आपको बता दें कि ईडी ने शिवकुमार, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।