नई दिल्ली : INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें तगड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। चिदंबरम की सीबीआई रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है।
वहीं इस पुरे मामले में सूप्रेमे कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, वो भी चिदंबरम के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ शुरू कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें पी. चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। और ना ही एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री से क्या सवाल पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को देने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शुरुआत में ही अंतरिम जमानत दे देना जांच में बाधा पहुंचा सकता है। ऐसे में ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है। आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए। वहीं खबर है कि अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अब ED गुरुवार को ही पी चिदंबरम को अपनी हिरासत में ले सकती है।