दिल्ली मेट्रो के मुसाफ़िरों को गुड़गांव और नोएड़ा आदि जैसे कई शहरों में शराब की दो बोतल लेकर जाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और वहीं एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस नियम को बदलने की मांग की हैं. साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा कि मेट्रो में मुसाफिर दो बोतलों की जगह एक बोतल लेकर सफर कर सकते हैं.
एक बोतल के साथ कर सकते है सफर
अगर किसी व्यक्ति की उमर 25 सल से अधिक है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे राज्य से दिल्ली में एक लिटर शराब लेकर जा सकता हैं. वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से आकर मेट्रो में सफ़र करता हैं. तो उस व्यक्ति को सिर्फ 2 लिटर शराब लाने तक की छूट दी गई हैं. साथ ही कहा गया कि बोतल की सील बंद होनी चाहिए.
जानकारी के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस एक्साइज नियम के मुताबिक शराब की जो मात्रा हैं, उसे बोतल के हिसाब से नहीं बल्कि, लिटर के हिसाब से मापनी चाहिए. वहीं कहा गया कि 1 लिटर में 750 मिलीलिटर शराब होती हैं और 2 बोतलों में 1.5 लिटर शराब होता हैं, फिर चाहे वह रम, एव्हिस्की या वोदका ही क्यों ने हो. क़ानून इसकी इजाजत नहीं देता.
जून से पहले नहीं थी शराब की इजाजत
एक्साइज नियम के मुताबिक जून से पहले दिल्ली मेट्रो में शराब को लाने का कोई भी नियम नहीं था, परंतु एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में इसकी इजाजत पहले से ही थी. वहीं डीएमआरसी ने 30 जून को एलेन करते हुए कहा कि मुसाफ़िर दिल्ली मेट्रो में 2 लिटर शराब लेकर जा सकते है. लेकिन बोतल कि सील बंद होनी चाहिए.
सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा कि डीएमआरसी ने इस बारे में पहले कोई भी जानकारी नहीं दी थी. वहीं ऐेसे मामलों में एक्साइज डिपार्टमेंट से बातचीत करनी चाहिए थी. परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. वही बताया यह जा रहा हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी सुचना मीड़िया के माध्यम से मिली. एक्साइज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ अभी बातचीत चल रही हैं. मेट्रो में शराब को ले जाने के लिए एक्साइज नियम के मुताबिक इसमें वदलाब करने की बात कही गई हैं. वहीं अब इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा हैं.