नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित किये जाने वाली खबरे अक्सर सामने आती रहती है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया है. सरकार जल्द ही बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, तो वे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे।
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धोना पड़ेगा संपत्ति से हाथ
बता दें की इस प्रस्ताव के पास होने पर सरकार एक कानून बना देगी, जिमसें माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बेटों को माता पिता की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमिशन ने सीएम को सौंपे अपने इस प्रस्ताव में माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण कानून-2007 में संशोधन का दिया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो मां-बाप की तरफ से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दानपत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा।
जल्द बनेगा कानून
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बुजुर्ग मां-बाप अपनी संतानों को दी गई प्रॉपर्टी को शिकायत करके वापस ले सकेंगे और उत्तराधिकारी इस संपत्ति का उपभोग नहीं कर पाएंगे. और तो और अगर बृद्ध मां-बाप की देखभाल उनके बच्चे या रिश्तेदार उनके ही घर में रहकर नहीं करते हैं, तो ऐसे में बुजुर्ग दंपति, उनको अपने आवास से निकाल सकते हैं. बता दें की योगी सरकार जल्द से जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगा कर इसे कानून बनाने की तैयारी में है।