जनतंत्र डेस्क, अहमदाबाद: साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है।
‘केजरीवाल पर कुमार विश्वास के आरोपों की जांच हो’, सीएम चन्नी ने पीएम को लिखा पत्र
26 जुलाई साल 2008 जब अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक करके 21 बम धमाके हुए थे। सिलसिलेवार बम धमाकों से अहमदाबाद दहल उठा था।
अहमदाबाद ब्लास्ट की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी नाम के चरमपंथी संगठनों ने ली थी। गुजरात एटीएस ने धमाकों के संदिग्ध मुफ्ती अबू बशीर के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। ब्लास्ट के करीब 8 साल बाद 2016 में धमाकों के एक और अभियुक्त, नासिर रंगरेज को भी पकड़ा।
इन धमाकों के सिलसिले में दायर की गई चार्जशीट में सिमी के मुफ्ती बशर, सफदर मंसूरी और सफदर नागोरी के अलावा 50 और लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। सभी की सजा पर विशेष अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है।