UK Highcourt: भगोड़े हीरा कारोबारी Neerav Modi को बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण मामले की अपील खारिज
नई दिल्ली- UK Highcourt: ब्रिटेन की अदालत से भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। UK Highcourt ने बुधवार को नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने के आवेदन को खारिज कर दिया है। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गया है और अब उसके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल पांच दिन का समय है।
दरअसल उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया था जो धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित है। हाईकोर्ट के जज के सामने नीरव की अपील यह ‘‘दस्तावेजी’’ निर्णय करने से संबंधित थी कि क्या उसे भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी गृह मंत्री के निर्णय या वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील का कोई आधार है भी या नहीं ।
UK Highcourt के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया अपील की अनुमति मंगलवार को ‘‘दस्तावेज में’’ खारिज कर दी गई और अब 50 वर्षीय कारोबारी के पास उच्च न्यायालय में संक्षिप्त मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील का आवेदन दायर करने का मौका बचा है, जिस पर न्यायाधीश यह निर्णय कर सकते हैं कि क्या मामले में पूर्ण अपील सुनवाई की जा सकती है। कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार नीरव मोदी के पास अपीलकर्ता के रूप में मौखिक सुनवाई के वास्ते आवेदन करने के लिए 5 कामकाजी दिन बचे हैं जो अगले सप्ताह तक का समय है।
इधर, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में बैंकों को हुऐ नुकसान का 40 प्रतिशत पैसा धनधोशन निवारण कानून के तहत कुर्क शेयरों को बेचकर प्राप्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को यह बात कही। ED ने कहा कि ऋण वसूली प्राधिकरण (DRT) ने माल्या को पैसा कर्ज के तौर पर देने वाले भारतीय स्टेट बैंक नीत सहायता संघ की ओर से बुधवार को यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड (UBL) के 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर बेचे जिन्हें पूर्व में एजेंसी ने PMLA के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया था।
समान जब्ती में पूर्व ED ने 65 वर्षीय माल्या के खिलाफ अपनी आपराधिक जांच के तहत की थी जो अब ब्रिटेन में है और उसकी भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका भी अस्वीकार कर दी गई है। ED ने कहा कि DRT की कार्रवाई से पहले एजेंसी ने मुंबई में विशेष PMLA अदालत के निर्देश पर उसके द्वारा UBL के करीब 6,600 करोड़ रुपये के जब्त शेयरों को SBI नीत संघ को हस्तांतरित करने के बाद की गई है।
गौरतलब है कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर कुछ बैंक ऑफिसर्स के साथ मिलीभगत कर PNB के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की एक जेल में बंद है, तो वहीं चोकसी डोमिनिका की जेल में। इन दोनों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसी CBI जांच कर रही है और उसे भारत लाने की कोशिश लगातार जारी है।