नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिंदबरम की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है. पी चिंदबरम की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद अब उनपर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है.
जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद आज सीबीआई की टीम चिंदम्बरम के दिल्ली के ज़ोर बाग़ स्थित आवास पर पहुंची. हालाँकि चिंदम्बरम अपने आवास पर नहीं मिले, जिसके बाद सीबीआई की टीम उनके उनके स्टाफ से पूछताछ की. आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपों का सामना कर रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिंदबरम अब इस मामले को लेकर मुश्किलों में घिरते नज़र आ रहे हैं.
क्या है आईएनएक्स मीडिया केस ?
2007 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। कार्ति पर प्रमुख आरोप ये है कि पिता के वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने इसका फायदा उठाकर कई कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।