Madras High Court: तमिलनाडु के मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि मंदिर कोई घूमने की जगह नहीं और न ही पिकनिक स्पॉट है। इसलिए जो लोग हिंदू नहीं हैं वह मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सभी मंदिरों के बाहर बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। इन बोर्डों पर लिखा जाना चाहिए कि, कोडिमारम के आगे किसी भी गैर हिंदू कि एंट्री नहीं है।
कोई गैर हिंदू मंदिर में जाता है तो…
हाईकोर्ट ने क्या कहा, बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर हिंदू मंदिर में जाता है तो अधिकारी उस व्यक्ति से शपथपत्र लेंगे। इसमें गैर हिंदु को ये लिखकर देना होगा कि उन्हें भगवान में विश्वास है और वह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करेंगे। उन गैर हिंदुओं को मंदिर के रीति रिवाजों का पालन करना होगा। जो मंदिर जाएंगे।
किसने की याचिका दायर, क्यों की गई
बता दें कि सेंथिल कुमार ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसमें सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत देने का अनुरोध किया गया था। यह भी कहा था कि सभी मंदिरों के एंट्री गेट पर यह आदेश देने की भी मांग की थई, बता दें कि याचिका दायर करने वाले सेंथिल कुमार मंदिर की तलहटी में एक दुकान चलाते हैं उन्होंने कहा है कि कुछ गैर- हिंदुओं ने मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की। वे वहां पिकनिक मनाने आए थे। जब अधिकारियों से उनकी बहस हुई तो उन्होंने कहा कि यह पिकनिक स्थल है यहां कहीं भी नहीं लिखा है कि, यहां गैर हिंदु मना हैं।