नई दिल्ली : ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस तकरीबन हर चौराहे पर डंटी रहती है और समय-समय पर प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, बावजूद इसके लोग मौका मिलते ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बाज़ नहीं आते। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले न सिर्फ अपनी जान को मुश्किल में डालते हैं, बल्कि कई और जिंदगियों को भी मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक नियम को शत-प्रतिशत लागु करने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है।
जी हाँ, सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माना राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। मतलब ये कि अगर आप अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको तगड़ा जुर्माना भरना होगा और हो सकता है कि इससे आपका बजट भी गड़बड़ा जाये।
दरअसल मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को राज्यसभा में पेश कर दिया है। बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चूका है और अब राज्यसभा से इस बिल के पास होने के बाद ये प्रावधान कानून का शक्ल ले लेगा, जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा।
राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं करते। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है। गडकरी ने ये भी कहा कि देश में 30 फीसदी लाइसेंस फर्जी हैं, जिसपर कड़ाई से कार्रवाई किये जाने की जरुरत है। गडकरी ने लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा और पैसा राज्य को ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया है ताकि व्यवस्था कुछ दुरुस्त हों।