नई दिल्लीः पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। बता दें की अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।
दरअसल सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा। पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।
Corona Holi: होली पर कोरोना का साया, इन छह राज्यों में डराने वाले आंकड़े
पैन को आधार से ऐसे करें लिंक
1. पैन को आधार के साथ लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
2. अब बायीं ओर बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।
3. यहां आप पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
4. अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करें।
5. अब आप ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।
पीएम मोदी: ‘Mann Ki Baat’ कार्यक्रम का 75वां एपिसोड यह हैं मुख्य बातें
देनी होगी लेट फीस
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे। साथ ही अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा