नई दिल्ली : लॉकडाउन 2.0 (Coronavirus India Lockdown) में दी गयी छूट में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने अब और वृद्धि की है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बात की जानकारी दी है. सूचना के मुताबिक लॉकडाउन 2.0 (Lockdown 2.0) में फ़ूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, आटा और दाल मिल आदि को चलाने की भी इजाज़त दी जाएगी. इसी के साथ कृषि, बागवानी से जुड़े रिसर्च सेण्टर भी खोलें जायेंगे. बता दें कि लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत 15 अप्रैल से की गयी है जोकि 3 मई तक चलेगा.
Coronavirus India Lockdown : क्या है पूरा आदेश ?
गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी नयी गाइडलाइन्स (Lockdown New Guidelines) के मुताबिक घरों में वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडिंग काम पर जा सकते है. मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की दुकानें, ब्रेड फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गयी है. नयी गाइडलाइन्स के मुताबिक मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इसी वर्ग के और उत्पादों को एक राज्य से दुसरे राज्य ले जाने की भी अनुमति दी गयी है.
हॉटस्पॉट बने इलाकों के लिए अलग गाइडलाइन्स ?
सभी राज्यों में बने हॉटस्पॉट वाले इलाकों (Hotspot Areas) को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन्स के मुताबिक नियंत्रित किया जायेगा. ऐसे में लॉकडाउन 2.0 में दी गयी कोई भी छूट इन इलाकों में मान्य नहीं होगी. हॉटस्पॉट बन चुके इलाकों में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, इन् इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा दी गयी कोई भी छूट मान्य नहीं होगी.
दफ्तरों के लिए क्या है दिशा-निर्देश ?
लॉकडाउन 2.0 में दी गयी छूट में कुछ कार्यस्थलों को खोलने की इजाज़त दी गयी है. लेकिन इसके लिए प्रशासन की तरफ से कड़े दिशा निर्देश दिए गए. निर्देशों के मुताबिक सभी कार्यालओं में सोशल डिस्टन्सिंग का पालन किया जायेगा, तापमान जांचने की मशीन और सांइटिज़ेर मौजूद होने चाहिए.
सभी कार्यालयों को 2 शिफ्टों के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल रखना होगा. इसी के साथ ऐसे सभी लोगो को घर पर रहने देना होगा जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर या उनके बच्चे 5 साल से काम उम्र के हैं. शिफ्ट के बीच के अंतराल में कार्यस्थलों का सैनिटाइज़शन होना जरुरी है.
Written By – Annushree Rastogi