रश्मि सिंह|Delhi Excise Policy: बीआरएस नेता के. कविता को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में उनको पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 2 अप्रैल को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी बीच उन्होने अपनी जमानत की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा घटघटाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमनात की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
के. कविता को लगा झटका
जानकारी के लिए बता दें कि, के. कविता की जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। किवता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरु होने वाले है। उनके 16 साल के बेटे को एग्जाम के समय मां के सपोर्ट की जरूरत है। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकते है। ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।
ईडी ने क्या कहा ?
वहीं सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब ने कहा कि, कविता केस में मुख्य आरोपी है। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट किया है। जिसमें उनके मोबाइल फोन में मिले सबूत भी शामिल थे। ईडी के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी इस केस में सफलता हासिल करने के कगार पर है। कविता को अंतरिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। उन्होंने कहा कि कविता के बेट के 12 में से 7 एग्जाम पहले ही हो चुके है। वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसके पिता और बड़ा भाई भी है।