Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को ‘जेबकतरे’ कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ “कानून के अनुसार” कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह देखते हुए कि बयान अच्छे नहीं थे, अदालत ने संवैधानिक निकाय को कार्रवाई करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया।
अदालत ने कहा है
दरअसल, बता दें कि अदालत ने कहा है कि “बयान अच्छे नहीं थे फिर भी चूंकि ईसीआई इस मामले में कार्रवाई कर रही है, इसलिए अदालत मामले को लंबित नहीं रखना चाहेगी। इसका निपटारा किया जाता है।”
क्या कहा था राहुल गांधी ने ?
पिछले महीने, चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को पीएम मोदी पर ‘पानौती और जेबकतरे’ वाले तंज को लेकर गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही उनसे 26 नवंबर से पहले जवाब देने को भी कहा था। साथ ही भाजपा ने इसका पलटवार करते हुए यह कहा था कि, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर ऐसी भाषा का उपयोग करना गलत है।