जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की आज यानी गुरुवार 31 मार्च लास्ट डेट थी। लेकिन अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार ने आखिरी तारीख को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन अब ये सर्विस ‘मुफ्त’ में नहीं मिलेगी।
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आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। CBDT ने बुधवार को देर शाम इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया।
CBDT ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए Aadhaar को PAN Card से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। ये चौथी बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। यानी जिन लोगों का पैन-कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है उनके काम में कोई रूकावट नहीं आएगी।
ऐसे में आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही होगा। हालांकि अब टैक्सपेयर्स को ये सेवा मुफ्त में नहीं मिलेगी।
अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar लिंक कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।