Patanjali को लगा 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना
- रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद कर रही थी टैक्स चोरी
- GST दर घटने के बाद भी ग्राहकों से वसूल रही थी ज्यादा टैक्स
GST में कमी का फायदा ग्राहकों तक न पहुंचाने और सामान का रेट ज्यादा लेने के लिए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने यह जुर्माना लगाया है। NAA की तरफ से कहा गया है कि वाशिंग पाउडर पर GST में कटौती के बावजूद पतंजलि ने उसके रेट बढ़ा दिए थे और इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया।
- पिछले 2 सालों से वसूला जा रहा था ज्यादा टैक्स
- ‘राष्ट्रवादी’ रामदेव की कंपनी अपने ही देश के उपभोक्ताओं को लूट रही थी
- नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी(NAA) ने पतंजलि को ठहराया दोषी
आदेश के मुताबिक पंतजलि को जुर्माने की राशि के साथ 18 फीसदी GST की राशि केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा करनी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक NAA ने कहा है कि, ‘सेंट्रल GST एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया।
- NAA ने पतंजलि पर लगाया 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना
- कंपनी को इतनी रकम 18 फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने को कहा
- केंद्र-राज्यों के कंज्यूमर वेलफेयर फंड्स में 3 महीने के भीतर जमा कराने का आदेश
इसलिए उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।’ GST पहले 28 से 18 फीसदी और फिर 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, लेकिन पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका फायदा नहीं दिया। इसके जवाब में पतंजलि ने कहा कि पहले के मुकाबले लागत काफी बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने ग्राहकों पर इस बढ़ी लागत का कोई बोझ नहीं डाला था। लेकिन NAA ने इस तर्क को मानने से इंकार कर दिया। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग यानि DGAP का कहना है कि वो चार महीने के अंदर इस जुर्माने की रिपोर्ट जमा करें।