SC On Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर याचिका पर आज गुरूवार 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। दायर की गई याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग से करवाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी बरतने की भी सलाह दी गई है।
इस मामले में सुनवाई जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने किया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने जैसे ही मामला रखा कोर्ट ने पूछा क्या वह वाकई गंभीर हैं? जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘जज कब से जांच के विशेषज्ञ बन गए? कोर्ट केवल कानूनी विवादों का निपटारा करने की लिए बना है।”
“थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए” – कोर्ट
उन्होंने आगे कहा कि “थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए। आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। पूरा देश इस मामले में एकजुट होकर खड़ा है। आप लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो सेना का मनोबल गिराए।” इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मांग पर जोर नहीं देंगे। याचिका में मौजूद बाकी बातों पर ध्यान दिया जाए।
याचिका में कई बातों पर दिया गया जोर
इस पर जज ने कहा कि “पहले तो आप याचिका दाखिल करते हैं, फिर आप कोर्ट में कहते हैं कि मांग पर जोर नहीं दिया जाएगा?” इसके बाद कोर्ट ने याचिका में मौजूद बाकि बातों का ध्यान दिया। जिनमें में पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगें भी थीं। कोर्ट ने कहा कि “हमें इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है जो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलअंदाजी करें।”
जम्मू-कश्मीर में पढ़ाई कर रहे छात्रों का उठाया मुद्दा
इसके बाद याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर से बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का मामला कोर्ट के सामने उठाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि “यह बात आपकी याचिका में कहीं नहीं लिखी है। अगर छात्रों को लेकर कुछ कहना है, तो आप हाई कोर्ट जाइए।” बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका फतेश साहू, जुनैद मोहम्मद और विकी कुमार नाम के याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की थी।