नई दिल्ली: New Guidelines For Drones: केंद्र सरकार ने ड्रोन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। यह काफी प्रगतिशील नियम हैं जिनसे भारत में ड्रोन संचालन को लेकर परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने अब ड्रोन संचालित करने के नियमों में ढील दे दी है। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए ड्रोन नियम स्टार्ट-अप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे।
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New Guidelines For Drones: ड्रोन के उपकरणों के आयात
ड्रोन के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यूनीक ऑथराइजेशन नंबर दिया जाएगा यूनीक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा। इसके अलावा अन्य इस्तेमाल के लिए सर्टिफिकेट होंगे ड्रोन के उपकरणों के आयात के लिए आयात अनुमति लेनी होगी।
(New Guidelines For Drones) पीएम मोदी ने कहा
पीएम मोदी ने कहा, “नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप और हमारे युवाओं की जबरदस्त मदद करेंगे। यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा।”
फॉर्म और अनुमति की संख्या
नए ड्रोन नियम 2021 के तहत अब ड्रोन का पेलोड 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इनमें हैवी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सी शामिल हैं। फॉर्म और अनुमति की संख्या 25 से घटा कर 5 कर दी गई है यानी अनुमति मिलने में कम समय लगेगा।
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