Supreme Court Dismisses Pleas For SIT: सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन कि मांग को लेकर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ‘अभी इस कथित घोटाले की जांच की कोई जरूरत नहीं है, अगर समाधान नहीं होता है, तो कोर्ट का रूख भी कर सकते हैं, लेकिन SIT जांच की आवश्यकता नहीं है’।
Supreme Court Dismisses Pleas For SIT: सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन कि मांग को लेकर याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि गई थी। इस याचिका में राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच चंदे के कथित लेन-देन की जांच करने की मांग की गई थी। हालांकि SC ने चंदे की जांच जुड़ी सारी याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में हुआ घोटाला
बता दें कि फरवारी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी और इसके साथ ही एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करने का आदेश दिया गया था। वहीं इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए गए चंदे में करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है। साथ ही केस की जांच न तो सीबीआई कर रही है, न ही कोई अन्य एजेंसी। इसलिए इसकी SIT के जरिए जांच की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने SIT की मांग की खारिज
इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘अभी इस कथित घोटाले की जांच की कोई जरूरत नहीं है, जिन मामलों में किसी को आशंका है, उनमें वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। अगर समाधान नहीं होता है, तो कोर्ट का रूख भी कर सकते हैं। लेकिन SIT जांच की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT के गठन की मांग को लेकर की गई याचिका को किया खारिज कर कहा कि ‘SIT जांच की आवश्यकता नहीं है।’