Donald Trump News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जन्म से नागरिकता पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट इस मुद्दे पर दलीलें सुनने के लिए राजी हो गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई मई में की जाएगी।
US सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी यह नहीं तय करेगा कि ट्रंप का ये फैसला संविधान के मुताबिक सही है या नहीं। फिलहाल कोर्ट क्या निचली अदालतों के जज पूरे देश में राष्ट्रपति की नीतियों को रोकने का आदेश दे सकते हैं या नहीं इस मामले पर ज्यादा जोर देकर कार्रवाई कर रहा है।
ट्रंप ने दाखिल की थी याचिका
तीन संघीय न्यायाधीशों ने अलग-अलग फैसलों में ट्रंप के नागरिकता वाले फैसले पर रोक लगा दी है। जजों ने कहा कि यह आदेश 14वें संशोधन का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि यह संशोधन काफी समय से अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को नागरिकता का हक देता है। बता दें कि ट्रंप सरकार ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उस याचिका में कोर्ट से कहा गया था, कि “इन निषेधाज्ञाओं को या तो हटाया जाए या कम किया जाए, निचली अदालतों के जजों को इतना बड़ा फैसला करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।”
15 मई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की बात से सहमत होता है कि जजों ने अपने अधिकार से ज्यादा आदेश दिए हैं तो इससे सरकार को कुछ इलाकों में अपनी नागरिकता से जुड़ी नीति को लागू करने की इजाजत मिल सकती है।
क्या था ट्रंप का आदेश?
गौरतलब हो कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही एक बड़ा आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ-साफ कहा गया था, जिनके माता-पिता बिना वैध कागज़ात के या अस्थायी वीज़ा पर देश में हैं उन बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।