Delhi Vidhansabha Election 2025 : दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ताहिर हुसैन को 5 साल बाद शर्तों के साथ जेल से बाहर आने की इजाजत मिली है। ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिनों के लिए कस्टडी पेरोल दी है। 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर हुसैन हर दिन 12 घंटे के लिए जेल से बाहर निकलेगा।
ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आजादी पर कई तरह की पाबंदियां लगाईं हैं। उसे केवल 12 घंटे की पेरोल के लिए हर दिन 2 लाख रुपए देने होंगे। इसी की साथ कोर्ट की तरफ से उन्हें घर जाने के इजाजत भी नहीं दी गई है। चुनाव प्रचार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रख दी है। ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ” दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ताहिर की जो जमानत याचिका लंबित है उस पर अदालत को बिना प्रभावित हुए अपने मैरिट पर फैसला करना है।”
दिल्ली दंगों के दोषी हैं ताहिर हुसैन
गौरतलब हो की 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगो में 53 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। ताहिर हुसैन खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत मामले में दोषी हैं। उस दौरान वह आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दंगे में आरोपी पाए जाने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया था। अब ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है।