Raghav Chadda: कोर्ट ने मामले को कल के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने टाइप-सेवन बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया जिन्होंने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए बुधवार यानी 11 अक्टूबर को सुनवाई को किया है।
जानें क्या है पूरा मामला?
इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया जो बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर राजी हो गयी । चड्ढा के वकील ने कहा, कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया और बंगला खाली कराने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने इससे पहले कहा कि निचली अदालत की ओर से रोक लगायी गयी थी लेकिन इसे अब हटा लिया गया है।
सरकारी बंगले को खाली कराने का आदेश
दिल्ली के पटिलाया हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को मिले टाइप-सेवन के सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया था। अदालत ने रोक हटाते हुए कहा कि टाइप-सेवन बंगला आप नेता को विशेषाधिकारी के तहत दिया गया था। अब ये विशेषाधिकार वापस लेने और बंगले का आवंटन रद्द किया जाने के आदेश में बंगले पर उनका कब्जा किए रहने का कोई औचित्य अधिकार नहीं है। अब आप नेता को यह सरकारी बंगला खाली करना होगा।
इसमें कहा गया था कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।