रश्मि सिंह|Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला है। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिल गई है। सप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ शर्तो पर जमानत की मंजूरी दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि आप संयोजक को 2 जून खुद को सरेंडर करना होगा। हालांकि कोर्ट ने इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण शर्ते रखी है। ऐसे में आइए जानते है कि केजरीवाल को किन शर्तो पर जमानत मिली है।
क्या है वो शर्तो जिन पर केजरीवाल को मिली जमानत
- सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में जो शर्तें लिखीं हैं उनके मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी।
- वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे।
- वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बहुत जरूरी फाइल होगी तो इस पर साइन करने के लिए एलजी से परमिशन लेनी होगी।
- वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे।
- मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उसकी पहुंच नहीं होगी।