नई दिल्लीः दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देख सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, जो आगामी 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन में लोगों के आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन सामान्य आवाजाही बेरोकटोक जारी रहेगी।
बता दें की इसमें अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, बशर्तें वाजिब वजह होनी चाहिए। आइये जानते हैं शुक्रवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लगने वाले लॉकडाउन के दौरान किसे छूट मिलेगी और किसे नहीं?
इन लोगों को मिलेगी छूट
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस
- होमगार्ड
- केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी
- पीएसयू व निगमों के अधिकारी
- जेल अधिकारी-कर्मचारी
- सिविल डिफेंस
- अग्निशमन
- इमरजेंसी सेवाएं
- जिला प्रशासन
- परिवहन कर्मचारी (हवाई सेवा, रेल व बस कर्मचारी)
- नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
- गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी
- प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट दी गई है।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
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इन लोगों को भी ई -पास दिखाने पर मिलेगी छूट
- टेलीकॉम, इंटरनेट व केबल सर्विस के कर्मचारी
- पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी व गैस रिटेल संबंधित कर्मचारी
- बिजली उत्पादन व वितरण संबंधी कर्मचारी
- कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाऊस कर्मचारी
- आवश्यक उपभोक्ता सामान के निर्माण से जुड़े कर्मचारी
- कोरोना का वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों के आवागमन पर होगी छूट
- खाने पीने संबंधी दुकानदार,मछली, फल, सब्जी, डेयरी व मिल्क बूथ के कर्मचारी, दवा दुकान के कर्मचारी, बैंक, बीमा व एटीएम कर्मचारी
बता दें की सप्ताहंत कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद नहीं होगा। मेट्रो, बसों के साथ साथ ऑटो, टैक्सी व ग्रामीण सेवा आदि के वाहन चलते रहेंगे। मगर इन वाहनों में यात्रा करने की अनुमति उन्हें लोगों को होगी जिन्हें कर्फ्यू से छूट मिली है। शादी समारोह में अगर कोई जा रहा है तो उसे ई पास दिखाना होगा।