रश्मि सिंह|PM Modi Degree: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सोमवार यानी 8 अप्रैल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी ने संजय सिंह पर मानहानी का मुकदमा दर्ज करया था। इसको लेकर संजय सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है।
संजय सिंह को कोर्ट से लगा झटका
जानकारी के लिए बता दें कि, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को आज कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात यूनिवर्सिटी मामले में कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दी है। इस मामले में सुनवाई करते वक्त संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुई रेबेका जॉन ने कहा कि, संजय सिंह की तरफ से यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ कहा गया, उसमें मानहानि जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने दलील दी, वीडियो से यह स्पष्ट है कि बयान यूनिवर्सिटी के लिए मानहानि वाला नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बनाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में केस पर सुनवाई होगी, तब ये दलीले दी जा सकती है। ये कहते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल , एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जरिए संजय सिंह को मानहानि मामले में समन भेजा गया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समन को रद्द करने की गुजारिश की थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आप सांसद की याचिका को खारिज कर दिया।