पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड 9 सितंबर से इसका परिचालन रोकने जा रही थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सोमवार तक इसकी दोनों लाइनों पर इसका ऑपरेशन जारी रखने का आदेश दिया है। देश में पूरी तरह प्राइवेट फाइनेंस के जरिये शुरू हुई रैपिड मेट्रो पिछले छह साल से फंड की कमी का सामना कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि 14 नवंबर 2013 को इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था लेकिन इसके बाद से वह लगातार आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही थी। रैपिड मेट्रो को चलाने वाली कंपनी IL&FS कंपनी ने हरियाणा सरकार को लिखा था कि वह 9 सितंबर से सेवा को आगे नहीं जारी रख सकती है। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो रेल सेवा दो चरणों में ऑपरेट होती है।
पहले चरण में कंपनी ने 5.1 किलोमीटर का ट्रैक बनाया था, जो शंकर चौक से सिकंदरपुर DMRC स्टेशन तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जोड़ते हुए छह स्टेशनों को कवर करता है। रैपिड मेट्रो से सबसे ज्यादा यात्री गुरुग्राम की कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले सफर करते हैं।