Mathura Shahi Masjid Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 5 जनवरी को मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण मंदिर की मान्यता देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। तो वहीं इससे पहले इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस खन्ना ने बयान दिया और कहा कि, “आपने इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। इसे सामान्य मुकदमे के रूप में दर्ज कराएं, हम देखेंगे।”
“सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।”
Supreme Court dismisses an appeal against the Allahabad High Court order which rejected a PIL seeking recognition of Mathura’s Shahi Idgah Mosque site as Krishna Janmabhoomi.
Supreme Court says the issues raised in the plea are already pending consideration before the court. pic.twitter.com/vMu2Xb1a22
— ANI (@ANI) January 5, 2024
क्या था याचिका में जानें?
बता दें कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज तो कर दिया है। दरअसल, याचिका में शाही ईदगाह को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी, याचिका में आगे कहा गया है कि हिंदुओं को इस स्थान पर पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही उस याचिका में यह कि भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़कर बनाके यहां मस्जिद बनी है। बता दें कि जमीन अभी भी कटरा के केशव देव के नाम दर्ज है। याचिका में दावा ये भी कि वहां मस्जिद के नीचे कोई कमल का संकेत है जोकि हिंदू मंदिरों की विशेषता है।