North Goa में धारा 144 लागू
पणजी – गोवा (Goa) हमेशा ही घूमने फिरने के लिए जाना जाता रहा है। अक्सर लोग यहां छुट्टी बिताने के लिए जाते हैं। भारतीय सिनेमा भी गोवा के दृश्यों को दर्शाता रहा है। वहीं गोवा से एक चौंकाने वाली खबर आई है। Terror Alert को लेकर गोवा में अलर्ट जारी किया गया है.
- उत्तरी गोवा में धारा 144 लागू
- आतंकी हमले की आशंका
- आर. मेनका का आदेश
बता दे कि उत्तरी गोवा में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का कारण बताया जा रहा है कि गोवा के के पश्चिमी घाट पर आतंकी हमले की आशंका की खुफिया सूचना मिली है। इस सूचना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं।
है। उत्तरी गोवा की जिलाधिकारी आर. मेनका ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने का आदेश 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक 60 दिनों के लिए लागू रहेगा।
- पश्चिमी तट पर खतरे की आशंका
- 144 के तहत हथियार ले जाने पर पाबंदी
- इन समुद्री तटों के लिए लोकप्रिय है गोवा
अधिसूचना में कहा गया है कि देश में मौजूदा हालात, भारत के पश्चिमी तट पर आतंकवादी खतरे की आशंका के संबंध में खुफिया सूचनाओं और गोवा या कहीं और असामाजिक तत्वों के अपराध करने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है।
खुफिया जानकारी के मुताबिक पता चला है कि भारत के पश्चिमी तट पर खतरे की आशंका है। उत्तरी गोवा हमेशा से ही समुद्र तटों (Beaches) के लिए लोकप्रिय रहा है। अंजुना, बागा, कैलंगुट, वागाटोर समुद्र तट काफी लोकप्रिय हैं।
बता दे कि 144 कर्फ्यू के तहत कई लोग एकत्रित नहीं हो सकते, वहीं इसके तहत हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। बता दे कि सर्दियों के दौरान अक्सर लोग यहां घुमने फिरने जाते है। जबकि यहां यात्रा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इस दौरन धारा 144 का पालन करना होगा।