जनतंत्र डेस्क, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पिछले दो साल से सपा नेता सीतापुर जेल में बंद हैं। हालांकि अभी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है। इस मामले में आखिरी बार पांच मई को सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जो मंगलवार को सुनाया गया। आजम खान को अब तक 71 मामलों में जमानत दी जा चुकी है। लेकिन जमानत के बाद भी आजम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
दरअसल, कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी। अभी तक इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई जिसके कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। स्कूल की बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होगी।