नई दिल्ली: UP Updates: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल, लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है। उनकी ओर से जारी इस आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर महीने में आने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के मद्देनज़र शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में पाँच अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जबतक धारा 144 लागू रहेगी उस दौरान विधानसभा भवन से एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगाई जाएगी।
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UP Updates: इसको लेकर राजनीतिक कारण भी तलाशे गए
आपको बता दें कि लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने धारा 144 लागू करने के पीछे कानून व्यवस्था चौकस रखने को हवाला दिया है। इसी के तहत लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाँच अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। जान लें कि 10 सितंबर को कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गाँधी लखनऊ पहुँच रही हैं। उनके आने से पहले धारा 144 लागू करने को लेकर राजनीतिक कारण भी तलाशे जा रहे हैं। गैरतलब ये है कि जारी आदेश के मुताबिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
UP Updates: उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गाँधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद त्योहार आयोजित होने वाले हैं। साथ ही, इस दौरान राजधानी लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएँ भी होनी हैं। इस आदेश में आगे कहा गया है कि भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को लेकर भी शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना जताई जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए लखनऊ में पाँच अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है।